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UP Kanya Sumangala Yojana Form: ऐसे करें मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में ऑनलाइन आवेदन

UP Kanya Sumangala Yojana Form:- नमस्कार दोस्तों, महिला एवं बाल विकास बिभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल हीं में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है. जी हाँ, CM योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश के बेटियों को शैक्षिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से बिभाग के अधिकारिक पोर्टल @mksy.up.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन शुरू की गयी है. अगर आप उत्तर प्रदेश का एक नागरिक हैं, और ‘Mukhyamantri Kanya Sumangala Yojana’ का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो इस लेख को पढ़ सकते हैं. क्यूंकि यहाँ लेख में यूपी मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना “MKSY” से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी दिया गया है. जैसे की, UP Kanya Sumangala Yojana के लिए आवेदन कैसे करें, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की पात्रता, आवेदन शुल्क एवं कन्या सुमंगला योजना की धनराशी आदि. तो आपसे अनुरोध है इस आर्टिकल को अंत तक जरुर पढ़ें…

Contents

UP Kanya Sumangala Yojana Form

उ०प्र० सरकार की ओर से अक्टूबर २०१९ को मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना प्रदेश भर में शुरू की गयी थी. Kanya Sumangala Yojana शुरू करने का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में स्वास्थ एवं शिक्षा की स्थिति को सुदृढ़ करने के साथ प्रदेश में कन्या भ्रूण हत्या को समाप्त करना तथा बाल विवाह की कुप्रथा को रोकना और उत्तर प्रदेश में बालिका के जन्म के प्रति आमजन में सकारात्मक सोच विकसित करना व उनके उज्जवल भविष्य की आधारशिला रखना है. तो, प्रदेश के इच्छुक सभी नागरिक जो कन्या सुमंगला योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, वह इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं|

MUKHYAMANTRI KANYA SUMANGALA YOJANA
MUKHYAMANTRI KANYA SUMANGALA YOJANA

आपको बता दें ‘UP Kanya Sumangala Yojana’ की गाइडलाइन के अनुसार किसी परिवार की अधिकतम दो बालिकाओं को हीं लाभ मिल सकेगा. हालाँकि द्वितीय प्रसव के दौरान जुड़वा बच्चे पैदा होने की दशा में अगर तीसरी संतान बालिका होती है तो उसे भी इस योजना का लाभ मिल सकेगा. अगर दोनों जुड़वा बालिकाएं हीं होती है तो तीनों बालिकाएं योजना के तहत पात्र होगी. अगर किसी परिवार ने अनाथ बालिका को गोद लिया हो तो उसकी अपनी संतान तथा गोद ली हुई संतान को लेकर कुल दो बालिकाओं को हीं लाभ मिल सकेगा|

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत बालिका के माता-पिता या अभिभावक आवेदन कर सकते हैं. अगर बालिका व्यस्क है तो स्वयं भी आवेदन कर सकती है. लेकिन योजना के तहत आवेदन करने से पहले लाभार्थी को पात्र होना अनिवार्य है, तभी आप Uttar Pradesh Kanya Sumangala Yojana का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं|

Mukhyamantri Kanya Sumangala Yojana – Overview

योजना का नाम मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना
शुरू की गई CM योगी आदित्यनाथ
बिभाग महिला एवं बाल विकास बिभाग, उत्तर प्रदेश सरकार
लाभार्थी यूपी के नागरिक
मिलने बाली धनराशी Rs. 15,000/-
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन/ ऑफलाइन
आवेदन की तिथि शुरू है
ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक निचे दिया गया है
अधिकारिक वेबसाइट https://mksy.up.gov.in/

कन्या सुमंगला योजना के मुख्य उद्देश्य

वैसे आप जानते होंगे की सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक और पारिवारिक परिस्थितियां महिलाओं और बालिकाओं के लिए अनादिकाल से भेदभाव पूर्ण रही है. समाज में प्रचलित कुरीतियां एवं भेद-भाव जैसेः कन्या भ्रूण हत्या, असमान लिंगानुपात, बाल विवाह एवं बालिकाओं के प्रति परिवार की नकारात्मक सोच जैसी प्रतिकूलताओं के कारण प्रायः बालिकायें/महिलायें अपने जीवन, संरक्षण, स्वास्थ एवं शिक्षा जैसे मौलिक अधिकारों से वंचित रह जाती हैं। इन सामाजिक कुरीतियों को दूर करने हेतु सरकारी और गैर-सरकारी स्तर पर निरन्तर प्रयास भी किये जा रहे हैं. इस परिवेश के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के रूप में नई पहल की गयी है|

  • प्रदेश में स्वास्थ एवं शिक्षा की स्थिति को सुदृढ़ करना|
  • प्रदेश में सामान लिंगानुपात स्थापित करना|
  • प्रदेश में कन्या भ्रूण हत्या को समाप्त करना|
  • बाल विवाह की कुप्रथा को रोकना|
  • नवजात कन्या के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करना|
  • और उत्तर प्रदेश में बालिका के जन्म के प्रति आमजन में सकारात्मक सोच विकसित करना व उनके उज्जवल भविष्य की आधारशिला रखना|

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की पात्रता

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में आवेदन करने से पहले लाभार्थी को पात्रता मानदंड को पूरा करना होगा, जो निचे दिया गया है:-

  • उत्तर प्रदेश का एक स्थाई निवासी हो तथा उसके पास स्थाई निवास प्रमाण पत्र हो|
  • इस योजना का लाभ किसी परिवार की अधिकतम दो बच्चियों को मिल सकेगा|
  • लाभार्थी की पारिवारिक वार्षिक आय अधिकतम रु0-3.00 लाख होनी चाहिए|
  • खाता बालिका के जन्म के 6 महीने के भीतर खोला जायेगा|
  • अगर कीसी परिवार ने लड़कियों को गोद लिया है, तो वह इस योजना के तहत पात्र होंगे|
  • योजना के तहत दी जाने वाली प्रोत्साहन राशी बालिका की माँ के खाते में जाएगी|
  • और जैसा बताया गया अगर किसी परिवार में जुड़वां लड़कियां हैं, तो तीसरी लड़की भी नामांकन के लिए पात्र होगी|

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में आवेदन हेतु आवश्यक दस्ताबेज

  • बैंक पासबुक
  • निवास प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, जीवन विमा पॉलिसी, पासपोर्ट, गैस कनेक्शन बुक, बिजली विल, घर का रशीद में से किसी एक.
  • फोटो
  • पहचान पत्र:- (पैन कार्ड, पेंशनर फोट आईडी, आधार कार्ड वोटर आईडी) में से कोई एक अनिवार्य होगा|

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की धनराशी

उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से यूपी कन्या सुमंगला योजना (Mukhyamantri Kanya Sumangala Yojana) के तहत छह किस्तों में कुल 15,000 रु० की धनराशी प्रदान की जाएगी, जो निम्नलिखित है|

  1. बालिका के जन्म होने पर 2,000 रुपये की राशी दी जाएगी|
  2. बालिका के एक वर्ष तक के पूर्ण टीकाकरण के उपारांत 1,000 रुपये की राशी दी जाएगी|
  3. कक्षा प्रथम श्रेणी में प्रवेश के दौरान 2,000 रुपये दी जाएगी|
  4. कक्षा छ: में बालिका के प्रवेश के दौरान 2,000 रुपये की राशी दी जाएगी|
  5. कक्षा नौ में बालिका के प्रवेश के दौरान 3,000 रुपये दी जाएगी|
  6. और ऐसी बालिकाएं जिन्होंने कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करके स्नान्तक डिग्री या कम से कम दो वर्षीय डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लिया हो तो 5,000 रुपये की राशी एक बार दिया जायेगा|

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

तो अगर आप उत्तर प्रदेश का एक निवासी हैं और अपनी बेटी को राज्य सरकार की इस कन्या सुमंगला योजना में पंजीकृत करवाना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं. मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में आवेदन करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:-

  • ऑनलाइन आवेदन:- प्राथमिक रूप में आवेदन ऑनलाइन के माध्यम से स्वीकार किये जायेंगे. ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप MKSY के अधिकारिक वेबसाइट https://mksy.up.gov.in/ पर जा सकते हैं, और अपनी पंजीकरण कर सकते हैं|
  • या तो आप कॉमन सर्विस सेंटर/ साइवर कैफे/ स्वयं के स्मार्टफोन या कंप्यूटर आदि किसी भी माध्यम से बिभाग के अधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं|
  • ऑफलाइन आवेदन:- ऐसे आवेदक जो ऑनलाइन आवेदन करने में सक्षम नहीं है, वह ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं|
  • ऑफलाइन आवेदन के लिए Block Development Officer/ S.D.M/ District Probation Officer/ Deputy Chief Probation Officer के कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं|

Note:- ध्यान रहे की Mukhyamantri Kanya Sumangala Yojana का लाभ केबल उत्तर प्रदेश के लड़कियों को दिया जायेगा|

Conclusion:-

तो आज के इस आर्टिकल में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना यूपी से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी दी गयी है, साथ हीं आवेदन कहाँ और कैसे करना है बताया गया है. लेकिन इस योजना से सम्बंधित अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं|

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